मुंबई: महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य किए जाने के फैसले को अब कानूनी चुनौती मिल गई है। चार ऐप-आधारित कैब चालकों ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी 12 अगस्त की अधिसूचना के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मराठी भाषा की अनिवार्यता को ड्राइविंग लाइसेंस, बैज या परमिट से जोड़ना उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हवाला देते हुए सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी विशेष भाषा के ज्ञान को अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है।
याचिका में आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासी चालकों की स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। चालकों का दावा है कि यदि वे निर्धारित भाषा मानक पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनके बैज के निलंबन या परमिट पर कार्रवाई का खतरा पैदा हो सकता है। याचिका में सरकार की अधिसूचना पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई है।
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने ऑटो और टैक्सी चालकों के मराठी भाषा के कार्यसाधक ज्ञान की जांच शुरू कर दी है। जांच में रोजमर्रा की बातचीत से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। जिन चालकों को पर्याप्त मराठी ज्ञान नहीं है, उन्हें नोटिस देकर भाषा सीखने के लिए समय दिया जा रहा है।
इस मुद्दे को लेकर मुंबई में ऑटो और टैक्सी चालकों के बीच पहले से ही विरोध देखने को मिल रहा है। चालक संगठनों का कहना है कि भाषा सीखने का विरोध नहीं है, लेकिन इसे रोजगार और आजीविका से जोड़कर दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यात्रियों से प्रभावी संवाद के लिए चालकों को बुनियादी मराठी का ज्ञान होना जरूरी है।
इस विवाद का एक कानूनी पहलू भी है। 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए मराठी दक्षता से जुड़ी एक समान शर्त को रद्द किया था, जिसके बाद मौजूदा नियम की कानूनी वैधता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत में याचिका पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो सकता है कि सरकार द्वारा लागू किया गया नया भाषा नियम मौजूदा मोटर वाहन कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं।
