दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 फिर लागू

नई दिल्ली.  दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 4 प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद कई महत्वपूर्ण चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर इन दिनों भीषण ठंड के साथ कोहरे की चपेट में है। सुबह अधिक कोहरा होने से विजिबिलिटी शून्य के आसपास पहुंच रही है। इसी बीच धुएं और धुंध की परत छाए रहने से प्रदूषण का स्तर लगातार रेड जोन में देखा जा रहा है। हालांकि, नोएडा में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो प्रदूषण का लेवल थोड़ा कम हो सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 फिर लागू
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दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता बुधवार शाम पांच बजे एक्यूआई 393 थी जो शाम छह बजे बढ़कर 396 हो गई। बुधवार सुबह यही 275 एक्यूआई दर्ज किया गया था। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।
एनसीआर के आस-पास के इलाकों में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। कोहरे का पूरा असर यातायात व्यवस्था पर देखने को मिला। कोहरे के चलते सात उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 184 देरी से उड़ान भर रही हैं। इसके अलावा, दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि छह ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है।

लागू हुए ये प्रतिबंध
स्कूल बंद रहेंगे. हाइब्रिड मोड और ऑनलाइन मोड पर क्लासेस चलेंगी.
कंस्ट्रक्शन के काम बंद रहेंगे.
बोरिंग और सीलिंग समेत सभी तरह के खुदाई के काम नहीं होंगे.
वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े काम पर भी रोक रहेगी.
सीमेंट, प्लास्टर और कोटिंग के काम पर भी प्रतिबंध रहेगा.
दफ्तरों में 50 फीसदी लोग ही काम करेंगे. बाकी लोगों से वर्क फ्रॉम होम कराने की सलाह दी गई है.
जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी.
बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर भी बैन रहेगा. अगली खबर के लिए यहां क्लिक करेंI

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