बाल अत्याचार के संदर्भ में पिंटू उर्फ नितिन धोटे को जिला सत्र न्यायाधीश ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई। १३ मार्च २०१७ को उमरी (येडे) रहिवासी पिंटू पीडीता के संत तुकड़ोजी वार्ड स्थीत मकान में गया। उन्हे पीड़ीत के पिता के साथ कंपनी में काम करने का झांसा दिया। और पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही पीड़ीत की मा पानी लेने रसोई में गई, इसने १६ वर्षीय पीड़ीत का विनय भंग किया। लड़की ने शोर मचाने पर वो वहा से फरार हो गया।
इस पर परिवार वालो ने आरोपी के विरूद्ध थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने इस शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध भादवी के तहत ३५४ (अ), ४५१, और पास्को ८ कलम के तहत गुनाह दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया। इस प्रकरण में सरकारी अभिवक्ता ने कुल ८ गवाह पेश किए। न्यायालय ने इन गवाह और सबूतों को देखते हुए आरोपी को ४ साल की कैद और २ हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर और ६ माह की सजा भुगतनी पड़ेगी। भादवी के ४५१ कलम के तहत एक साल की कैद और एक हजार का जुर्माना, जुर्माना ना भरने पर और तीन माह की कैद इसके साथ ही ३५४ के तहत और एक साल की कैद सुनाई। आरोपी के और से एड व्ही पी वैध तो सरकार की ओर से एड दीपक वैध ने पैरवी की।