मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर विवादों में आए निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति व विधायक रवि राणा ने मुंबई की विशेष अदालत में हलफनामा दायर कर जमानत रद्द करने व गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग का विरोध किया है। राणा दंपति ने दावा किया है कि उन्होंने न तो जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन किया है और न ही हनुमान चालीसा मामले को लेकर मीडिया से कोई बात की है। इससे पहले कोर्ट ने राणा दंपति को को प्रत्यक्ष बुधवार उपस्थिति से राहत दे दी थी।
दरअसल, कोर्ट में मुंबई पुलिस की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई चल रही है। इसमें पुलिस ने दावा किया है कि राणा दंपति ने मीडिया के सामने बयान देकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उनकी जमानत रद्द कर गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। पुलिस का उक्त आवेदन बुधवार को सुनवाई के लिए आया तो राणा दंपति के वकील ने न्यायाधीश के सामने संबंधित हलफनामा पेश द्वारा हमारे घर में भेजे गए नोटिस के किया। इसमें राणा दंपति ने कहा है, ‘हमने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया हैं। हमने सिर्फ 12 दिन तक जेल में हुई तकलीफ का खुलासा व बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएसी द्वारा हमारे घर में भेजे गए नोटिस के बारे में जानकारी दी है।’ हलफनामे में राणा दंपति ने हाल ही में राजद्रोह को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का भी जिक्र किया है।