जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस. एस. नागुर को कोर्ट ने बुधवार को कोराडी पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज छेड़खानी और पोस्को के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। आरोपी श्रीकांत बालकदास काचेवार (30) कोराडी निवासी है। आरोपी को सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार 3 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
1 अप्रैल 2022 की शाम करीब 6 बजे के दौरान कोराड़ी परिसर में रहने वाली 40 वर्षीय महिला की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी घर के सामने ही गाड़ी पर बैठी हुई थी। इस दौरान बच्ची के साथ आरोपी ने अश्लील हरकत कर छेड़खानी की थी और यह बात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर कोराडी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को 3 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में कोर्ट में तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक नरेंद्र रत्नापुरे ने चार्जशीट दाखिल की, जबकि सरकारी वकील श्रीमती वर्षा सायखेड़कर आरोप सिद्ध करने में कामयाब रही। आरोपी की तरफ से एडवोकेट वांढरे ने मामले में पैरवी की। बतौर परवी अधिकारी पुलिस हवलदार हरिश्चंद्र तवले व हंसराज मडावी ने कोर्ट का कामकाज देखा।