नागपुर. भारतीय रेलवे यात्री ट्रेनों में पटाखे और फुलझड़ी जैसे ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए अगर आप भी अपने साथ पटाखे और इसी तरह की अन्य चीजें ले जाने का विचार बनाया है तो अपनी योजना को त्याग दें। अगर ट्रेन में आप प्रतिबंधित वस्तु के साथ पकड़े जाते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकती है। भारतीय रेलवे भी यात्रियों से बार-बार पटाखे लेकर यात्रा न करने की अपील करता है।
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर यात्री प्रतिबंधित ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा करता है तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा जाती है । इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि, पटाखे प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनके भी ट्रेन में पकड़े जाने पर आप सजा के हकदार होंगे।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर, के मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल दीप चंन्द्र आर्य के मार्गदर्शन में आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष चैकिंग अभियान के तहत नागपुर मंडल द्वारा ज्वलनशील पदार्थो को अवैध तरीके से यात्री गाडी एवं रेल परीसर में ले जाते हुए कुल 11 व्यक्तीयों को गिरफतार कर रेल अधिनियम की धारा 164 के तहत मामला पंजीबदध कर वैधानिक कार्यवाही कि गई है।