नागपुर।(नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी .बी. घुगे की कोर्ट ने बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज रेमडेसिवीर इंजेक्शन की धोखाधड़ी व कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को सजा सुनाई है. आरोपियों को 5 वर्ष का सश्रम कारावास 5 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि के नहीं भरने के चलते आरोपियों को 6 महीने का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोपियों को 24 अप्रैल 2021 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपियों में मनोज वामनराव काम्बले (40) न्यू डायमंड नगर नंदनवन निवासी व सक्करदरा निवासी अतुल भीमराव वालके (36) का समावेश है.