नागपुर. गिट्टीखदान थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले में जिला अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश श्रीमती एच.सी. शेडे ने यह फैसला सुनाया। आरोपी राजा लखन सिंह (28) और सुरेंद्र उर्फ नानू शेषमन पटेल (23) को हत्या और अन्य आरोपों में दोषी पाया गया था।
जानकारी के अनुसार यह घटना 23 जून 2019 की शाम 7:30 बजे से 7:45 बजे के बीच घटित हुई थी, जब मृतक आनंद उर्फ बाबा मनोहर चौधरी और उसके दोस्त दिनेश उर्फ पापा रामराज यादव पान ठेले पर बैठे थे।
तब आरोपी राजा लखन सिंह ने पहले गाली-गलौज की और फिर मृतक आनंद उर्फ बाबा के हटकने पर, आरोपी सुरेंद्र पटेल ने चाकू से बाबा के पेट में वार कर दिया। घायल बाबा को उपचार के लिए मेयो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सतीश गुरव ने कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी।
सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद, अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपनी दलील पेश की। सरकारी वकील कल्पना पांडे और एल. बी. घाडगे ने मामले की पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अॅड. चेतन ठाकुर ने आरोपियों का बचाव किया।
न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी, साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिसकर्मी मनोज नगरूकर और राजकुमार अवस्थी ने कोर्ट के कामकाज में मदद की।