39 बार हुई सुनवाई,एक की भी गवाही दर्ज नहीं

नागपुर.  हमले के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किए ढाई साल बीत चुके और लगभग दो साल पहले आरोप तय किए गए थे। तब से अब तक 39 बार सुनवाई हो चुकी है। हालाँकि, लेकिन पिछले दो साल में एक भी गवाह की गवाही दर्ज नहीं की गई। मामले की शून्य प्रगती को देख आखिर आरोपी को कितने समय तक जेल में रखा जाए, यह सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया। हाईकोर्ट से आरोपी को मिली जमानत.

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न्या. अनिल पानसरे ने यह फैसला सुनाया। सुकेश मेंढे यह आरोपी का नाम है। वह वर्धा जिले के हिंगणघाट का निवासी हैं। उस पर हमले के आरोप में भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना सितंबर 2022 में घटी। उसे सितंबर 2022 में ही गिरफ्तार किया गया था। 24 अप्रैल 2023 को सत्र न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप तय किये गये। तब से अब तक इस मामले की 39 बार सुनवाई हो चुकी है।

हालांकि, हर बार किसी न किसी कारण से सुनवाई स्थगित कर दी गई। इसलिए, लगभग ढाई साल की अवधि में एक भी गवाह की गवाही दर्ज नहीं की गई, यह बात आरोपी के वकील ने कोर्ट के ध्यान में लायी।

वहीं दूसरी ओर सरकारी वकील ने आरोपी को जमानत रिहा करने पर विरोध किया। सरकारी वकील ने यह भी तर्क दिया की आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या पुख्ता सबूत मौजूद हैं। हालांकि, आरोपी की वकील ने तर्क दिया कि ढाई साल में एक भी गवाह से पूछताछ नहीं होने का मतलब है कि मामले में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, और यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कितना और समय लगेगा। कोर्ट ने दोनों का पक्ष सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा किया। आरोपी की ओर से एड. श्रीरंग भांडारकर और एड. ए. सी. खडसे ने पैरवी की। अगली खबर के लिए यहां क्लिक करेंI

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