मुंबई। (एजेंसी)।
बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारी राजेश कुंटे की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कुंटे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा साल 2014 में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को सबूत के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी। साल 2014 में भिवंडी की एक सभा में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित तौर पर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था।
याचिका में मांग की गई थी कि राहुल गांधी की ओर से भाषण के दौरान कही गई इस बात को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए। इससे पहले भिवंडी की मजिस्टेट कोर्ट ने कुंटे की ओर से किए गए इसी तरह के आवेदन को साल 2019 में खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ कुंटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सोमवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे ने खारिज कर दिया है।