महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज करने के आरोप में निलंबित किए गए 12 बीजेपी विधायकों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें 1 साल के लिए सस्पेंड करने का फैसला दुर्भावना के चलते लिया गया, ऐसा फैसला लेने से पहले उनके पक्ष को भी नहीं सुना गया.
विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह पीठासीन अधिकारी के साथ “अपमानजनक” और दुर्व्यवहार करने के आरोप में 6 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों एक साल के लिए निलंबित किया गया था. उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.विधायकों ने इसे अपनी आवाज दबाने और विपक्ष की संख्या कम करने की कोशिश करार दिया. याचिका में निलंबन की कार्रवाई को ‘प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण’ करार दिया गया है.