दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद की फंडिंग मामले में लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की अवधि 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इसके साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद को 13 अक्टूबर को संबंधित जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया। साल 2017 के आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण केस में गैरकानूनी गतिविधिअधिनियम के तहत एनआईए द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था।