नागपुर। (नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश के. जी. राठी की कोर्ट ने तहसील पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज दुष्कर्म एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी अनिल छोटेलाल छेवले (30) मिर्जा गली तहसील निवासी के खिलाफ सबूतों और गवाहों के आधार पर 10 वर्ष की सजा और 5000 के जुर्माने का दंड सुनाया गया है। आरोपी को 5 फरवरी 2017 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 फरवरी 2017 के दरमियान आरोपी अनिल छोटेलाल छेवले ने 28 वर्षीय महिला की 5 वर्षीय बेटी को मोबाइल में फिल्म दिखाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत कर दुष्कर्म किया था और यह बात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद तहसील पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो और दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।