मुंबई। (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार की ओर से होली मनाने को लेकर नियमावली जारी कर दी गई है. महा विकास आघाडी सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी की गई नियमावलियों के तहत कोरोना प्रतिबंधक नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि कोरोना संक्रमण कम होने की वजह से राज्य में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में ढिलाई दी गई है. संक्रमितों की संख्या भले ही कम हो, सावधानी जरूरी है. राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नियमावली के मुताबिक रात 10 बजे से पहले होलिका दहन करना जरूरी होगा. साथ ही होली के दौरान डीजे लगाने पर भी पाबंदी होगी. दो सालों के कोरोना काल के कड़क प्रतिबंधों के बाद इस बार होली धूमधाम से मनाए जाने की संभावना है. ऐसे में एक बार फिर लोगों की भीड़ जमा होने वाली है.यह भीड़े एक बार फिर कोरोना संक्रमण की वजह ना बने, इसलिए यह नियमावली जारी की गई है.
इसके अलावा होली के दौरान कोरोना नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा. गृहविभाग की ओर से जारी की गई नियमावली में यह साफ किया गया है कि कोरोना से जुड़े नियमों का खास खयाल रखा जाए. इस बात का आह्वान और अपील की गई है. कोरोना के सामान्य नियमों जैसे मास्क लगाना, बार-बार हाथ धोना, एक दूसरे से दो गज की दूरी बना कर रखना और भीड़ नहीं जुटाना जैसी बातों का ध्यान रखे जाने की अपेक्षा की गई है.
राज्य के गृहविभाग द्वारा जारी की गई नियमावली
-रात दस बजे से पहले होलिका दहन करना जरूरी
-होली के दौरान डीजे लगाने पर पाबंदी होगी
-दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं शुरू होने की वजह से लाउडस्पीकर की आवाज तेज करने पर कार्रवाई होगी
-होली मनाने के दौरान शराब पीने या अभद्र व्यवहार करने पर कार्रवाई होगी
-होली खेलते वक्त महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान जरूरी है
-ऐसा कोई भी काम या नारेबाजी, घोषणाबाजी नहीं करनी है, जिससे किसी के जातिगत या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे
-किसी को जबर्दस्ती रंग लगाना या पानी भर कर फुग्गे फेंकना मना है
-कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम रहेंगे लागू ताकि हालात फिर ना हो पाएं बेकाबू