बेंगलुरु। (एजेंसी)। कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि क्या हिजाब को संस्थानों में पहनने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। महाधिवक्ता ने जवाब में कहा कि सरकारी आदेश के कार्यकारी हिस्सा यह फैसला संस्थानों पर छोड़ता है। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा कि सरकार का आदेश शिक्षण संस्थानों को यूनिफॉर्म तय करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। उन्होंने कहा, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देती है। इस संबंध में प्रदेश सरकार का रुख यह है कि धार्मिक पहलुओं को पेश करने का तत्व यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए।
बजरंग दल के कार्यकर्ता
की चाकू से गोदकर हत्या
-कर्नाटक के शिवमोगा में तनाव, स्कूल और कॉलेज बंद, धारा 144 लागू-
शिवमोगा (कर्नाटक)। (एजेंसी)।
बजरंग दल के 23 वर्षीय एक कार्यकर्ता की शिवमोगा में कथित तौर पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद एहतियातन शहर में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि भारती कॉलोनी की रवि वर्मा गली में रविवार रात अज्ञात हमलावरों ने हर्षा नामक व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। यह शहर, बेंगलुरू से करीब 250 किलोमीटर दूर है, जहां हाल ही में हिजाब पहनने को लेकर कुछ महाविद्यालयों में विवाद उत्पन्न हो गया था। हालांकि, रविवार को हुई हत्या के पीछे के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद मृतक के समर्थक सड़कों पर उतर आए और अपना आक्रोश प्रकट किया। टेलीविजन पर प्रसारित वीडियो में वे पथराव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका निशाना कौन था यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र शिवमोगा पहुंचे और कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं और घटना में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ज्ञानेंद्र ने पत्रकारों से कहा, ‘23 वर्षीय एक युवक की हत्या की गई है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पुलिस को सबूत मिले हैं और घटना में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं।’ उपायुक्त आर सेल्वामणि ने पत्रकारों को बताया कि शहर में दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सेल्वामणि ने कहा, ‘पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों का पता लगाने की कोशिश जारी है। शहर में धारा 144 लागू की गई है। इसलिए स्कूल और कॉलेज में एक दिन की छुट्टी रहेगी।’ पुलिस अधीक्षक बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि घटना में शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। प्रसाद ने कहा, ‘हमारी प्राथमिकता उनका (घटना में शामिल अपराधियों का) पता लगाना और उन्हें सजा दिलवाना है। हम लोगों से सहयोग करने और कोई भावनात्मक कदम नहीं उठाने की अपील करते हैं।’