कुछ प्रतिबंध हटे, कुछ बाकी!

-रेस्टारेंट, होटल, सिनेमाघर, हेयर कटिंग सलून, जिम आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे
-हर स्थानों पर मास्क लगाना होगा आवश्यक

नागपुर। (नामेस)। केंद्र सरकार की सलाह के बाद नागपुर जिले में अतिरिक्त प्रतिबंध हटाने की आज घोषणा कर दी गई. जिले में जहां जिलाधीश विमला आर. ने यह घोषणा की, वहीं महानगरपालिका परिसर में निगमायुक्त राधाकृष्ण बी. ने घोषणा की. इसके तहत जहां बाग-बगीचों और मनोरंजन पार्कों को 50 फीसदी क्षमता के साथ नियमित रूप से खोलने का आदेश दिया गया है, वहीं शादी के इस मौसम में राहत देते हुए 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है. सलून, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सलून, स्पा, वेलनेस सेंटर्स, जिम, रेस्टोरेंट, होटल, उपहार गृह, सिनेमाघर और नाट्यगृह सभी नियमित समयानुसार 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे. सामाजिक, धार्मिक स्थान, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में भी 25 फीसदी क्षमता के साथ अथवा 200 लोग शामिल हो सकेंगे. अंतिम संस्कार में संख्या की सीमा हटा दी गई है. क्रीड़ा क्रियाकलापों को बिना दर्शकों के 50 फीसदी क्षमता के साथ अथवा 200 लोगों की अनुमति दी गई है. साप्ताहिक बाजार अब  नियमित रूप से खुले रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के पहला डोज का 90 फीसदी से अधिक और दूसरे डोज का 70 फीसदी टीकाकरण हो चुका है, ऐसे जिलों को ‘अ’ श्रेणी में रखा गया है. नागपुर जिले में 31 जनवरी 2022 तक पहले डोज का टीकाकरण 99.05 फीसदी और दूसरे डोज का टीकाकरण 71.55 फीसदी हो चुका है. आदेश में कहा गया है कि हर हफ्ते इसकी समीक्षा की जाएगी.

पूरी सूची इस प्रकार है-
– राष्ट्रीय उद्यान, सरकारी बाग-बगीचे, दर्शनीय/ पर्यटन स्थल, एम्युजमेंट पार्क/ थीम पार्क, जलतरण तालाब, उद्यान, किले और अन्य मनोरंजन स्थल – नियमित समयानुसार, 50 फीसदी क्षमता के साथ
-सलून, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सलून, स्पा, वेलनेस सेंटर्स, जिम – नियमित समयानुसार, 50 फीसदी क्षमता के साथ
-रेस्टोरेंट, होटल, उपहार गृह आदि – नियमित समयानुसार, 50 फीसदी क्षमता के साथ
-सिनेमाघर / नाट्यगृह आदि – नियमित समयानुसार, 50 फीसदी क्षमता के साथ
-सामाजिक, धार्मिक स्थान, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम – नियमित समयानुसार, 25 फीसदी क्षमता के साथ अथवा 200 लोग – जो भी कम हो) –
-विवाह समारोह – नियमित समयानुसार, 25 फीसदी क्षमता के साथ अथवा 200 लोग – जो भी कम हो
-अंतिम संस्कार / निर्धारित कार्यक्रम – नियमित
-क्रीड़ा क्रियाकलाप – दर्शकों के बगैर, नियमित समयानुसार 50 फीसदी क्षमता के साथ अथवा 200 लोग – जो भी कम हो
-स्कूल, कॉलेज – सरकारी परिपत्र के अनुसार
-साप्ताहिक बाजार – नियमित

सभी शिथिलताएं मास्क के साथ दी गई हैं, यानी हर जगह मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बिना मास्क के संबंधित स्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इन नियमों का पालन नहीं करने वालों लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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