गोंदिया। गोंदिया खुर्द की 12 साल की बेटी लैंगिक अत्याचार करने वाले आज के कुकर्मी, नराधमी पिता को न्यायालय ने गंभीर अपराध मानते हुए मरते दम तक 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। 10 जनवरी 2020 को सरकार की तरफ से इस प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील एड. कृष्ण.डी.पारधी व आरोपी के वकील द्वारा चली सुनवाई, युक्तिवाद पर अंतिम महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सरकारी वकील के सबूतों व गवाहों के बयान को ग्राहय मानते हुए न्यायालय एस.ए.ए.आर.ओटी प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश तथा विशेष सत्र न्यायाधीश गोदिया ने आरोपी प्रह्लाद अनंतराम कोठेवार को दोषी मानते हुए 20 साल (मरते दम तक) कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने 50 हजार का दंड, दंड न भरने उसका 3 साल सक्षम कारावास व 5 हजार दंड, दंड न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश में कहा कि दंड की रकम पीडिता को दी जाए। मनोधर्य योजना अंतर्गत पीड़िता के पुनवर्सन के लिए जिला विधि व सेवा प्राधिकरण द्वारा योग्य सहयोग किया जाए।
यह था प्रकरण-
9 दिसंबर 2018 सुबह 10:00 बजे के दौरान पीड़ित लडकी उम्र 12 वर्ष की मां खेती कार्य हेतु बाहर चली गई थी. घर में पीड़िता के पिता मौजूद था बेटा मवेशी चराने घर से बाहर गया हुआ था.नराधमी पिता ने बेटी को घर पर अकेली पाकर उसे निर्वस्त्र किया और उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया. आरोपी ने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. जब पीड़िता की मां घर वापस आई तो पीड़िता लड़की ने सारी बातें उनके सामने रख दी. इस घटना पर दिल सिहर उठा, और उसने बाप द्वारा बेटी पर किए गए इस गंभीर कलंकित कुत्तय पर बेटी को न्याय दिलाने अपने पति के खिलाफ आमगांव पुलिस थाने में 10 सितंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई. आमगांव पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक अजित कदम ने आरोपी प्रह्लाद अनंतराम कोटेदार उम्र (40) निवासी, आमगांव जिला गोंदिया भादवि की धारा 376-2, एफ 376-3 व धारा 506, बाल लैगिग अत्याचार प्रतिबंधक कानून की धारा 6 अंतर्गत मामला दर्ज कर इसकी चार्जसीट न्यायालय में पेश की. इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे मार्गदर्शन में पैरवी अधिकारी के रूप में न्यायालनि कामकाज में सहयोग मपुरी सुनील लिलार, पुशि सुनील बावनकर ने संभाला.