लखनऊ. लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा मामले में कृषि राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2022 की तारीख तय की है. अब मंत्री के बेटे को छह जनवरी तक जमानत नहीं मिलेगी.आशीष मिश्रा की ओर से सलिल श्रीवास्तव और बेल का विरोध करने के लिए मोहम्मद अमान और शशांक सिंह उपस्थित हुए. इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को काउंटर करने के लिए 10 दिसंबर का समय दिया था. आशीष मिश्र की जमानत का विरोध करने के लिए हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में एड.मोहम्मद ख्वाजा, एड.शशांक सिंह, एड.मोहम्मद अमान का वकालतनामा पेश हुआ था. जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की अदालत में आशीष मिश्र मोनू की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट नंबर 29 में सुनवाई हुई थी.