नागपुर।(नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय में न्यायाधीश एएसएम अली की कोर्ट ने जांच के दौरान ट्राफिक पुलिसकर्मी पर वाहन चढ़ाकर गंभीर रूप से जख्मी करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दोषी घोषित किया और जेल की सजा सुनाई. दोषी का नाम मानकापुर निवासी राजेशकुमार छोटेलाल यादव बताया गया है. राजेश को आईपीसी की धारा 325 के तहत गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के लिए 1 वर्ष की जेल और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना ना भरने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा मिलेगी. 9 मई 2015 में शहर ट्रैफिक पुलिस में तैनात अंबादास लक्ष्मण दुर्गे (50) जरीपटका थानाक्षेत्र में खोब्रागडे चौक पर ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान राजेश मिनी पिकअप वाहन (एमएच31/डीएस-4511) लेकर वहां से गुजर रहा था. अंबादास ने जांच के लिए उसे रूकने के लिए कहा लेकिन राजेश ने वाहन रोकने के बजाय उन्हीं पर चढ़ा दिया.
Saturday, November 23, 2024
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