🐶 सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश, मनेका गांधी ने बताया “गुस्से में दिया गया अजीब फैसला”
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम्स में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह फैसला बढ़ते कुत्तों के काटने के मामलों और रेबीज से मौत की घटनाओं को देखते हुए लिया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मनेका गांधी ने इस आदेश की तीखी आलोचना करते हुए कहा:
- यह फैसला गुस्से में दिया गया है और व्यावहारिक नहीं है।
- दिल्ली में सरकारी डॉग शेल्टर नहीं हैं, और तीन लाख कुत्तों को रखने के लिए 3000 शेल्टर बनाने पड़ेंगे।
- इसके लिए लगभग ₹15,000 करोड़ और 1.5 लाख सफाईकर्मियों की आवश्यकता होगी।
- उन्होंने चेतावनी दी कि इससे सड़क पर झगड़े होंगे क्योंकि फीडर कुत्तों को हटाने नहीं देंगे।
- अन्य राज्यों से कुत्ते दिल्ली में आ सकते हैं, जिससे समस्या और बढ़ेगी।
मनेका गांधी ने यह भी कहा कि यह आदेश पूर्व में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के संतुलित फैसले के खिलाफ है जिसमें कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को प्राथमिकता दी गई थी।
इस आदेश पर राहुल गांधी और PETA India ने भी विरोध जताया है। राहुल गांधी ने इसे “क्रूर और दूरदृष्टि से रहित” बताया, जबकि PETA ने इसे “अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक” करार दिया |