नागपुर। (नामेस)।
धंतोली पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाले एक रियल एस्टेट ब्रोकर को 10 लाख का लोन दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने करीब 9.38 लाख रुपये का चूना लगा दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2020 को धंतोली परिसर के नीलगगन अपार्टमेंट बलराज मार्ग निवासी फरियादी विलास नारायण राव बेलगमवार (68), जो कि रियल एस्टेट के ब्रोकर के रूप में काम करते हैं, को एक अज्ञात आरोपी गायकवाड़ ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड मुंबई से फोन किया और बताया कि वह बजाज फाइनेंस कंपनी से बोल रहा है और अगर फरियादी को लोन की ज़रूरत है तो उनकी कंपनी 0% इंटरेस्ट के साथ लोन दे रही है।
तब फरियादी ने 10 लाख लोन लेने की इच्छा जाहिर की। इसके चलते आरोपियों ने उन्हें पहले 1 लाख रुपये की पॉलिसी लेने के लिए कहा। आरोपी ने तब 1 लाख रुपये पॉलिसी लेने के लिए आरोपी के बताए हुए खाते में जमा करा दिए, परंतु कुछ दिन बाद ही अज्ञात आरोपी का मोबाइल नंबर बंद हो गया।
इसके बाद फरियादी को आरोपी राजू सिंह ने फोन किया और खुद को सेबी का वरिष्ठ अधिकारी बताया। साथ ही उनकी पॉलिसी के लिए दिए गए पैसों को वापस करने के लिए कोर्ट में केस दाखिल करने को कहा और कोर्ट में केस जीतने के बाद 70 लाख रुपये हर्जाने के रूप में मिलने का झांसा दिया। इसके लिए भी फरियादी को आरोपियों ने पैसे भरने के लिए कहा।
इसके बाद रिया शर्मा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया, रघुवीर सिंह, एडवोकेट दयाशंकर वर्मा, एडवोकेट राजेश त्रिपाठी ने मिलकर बारी-बारी से फरियादी को 70 लाख रुपये मुआवजे के रूप में मिलने के साथ ही 10,00,000 का लोन मंजूर करवाने के नाम पर अलग-अलग खातों में अलग-अलग बहाने से करीब 9 लाख 38 हजार रुपए भी जमा करवा लिए।
बावजूद इसके फरियादी का न तो कोई लोन पास हुआ और न ही कोई मुआवजा मिला। आरोपियों का ठगने का यह सिलसिला करीब 10 जुलाई 2021 तक चलता रहा। बावजूद इसके न तो फरियादी को 10,00,000 का लोन मिला और न ही 70 लाखों रुपए मुआवजे के रूप में मिले।
तब फरियादी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 419 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है।