नागपुर। नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाला में दोषी पूर्व विधायक सुनील केदार की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। जिला व सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को कोर्ट इसमें अपना निर्णय सुनाएगा।
ज्ञात हो कि, 2002 में नागपुर मध्यवर्ती बैंक में 150 करोड़ का घोटाला हुआ था। घोटाले के समय सुनील केदार बैंक के अध्यक्ष थे। अदालत ने 23 दिसंबर को मामले पर फैसला सुनाते हुए केदार सहित छह लोगों को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी, वहीं तीन को बरी कर दिया। इसी के साथ अदालत ने सभी दोषियों पर साढ़े बारह लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दोषी करार होने के बाद केदार की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है।अदालत के आदेश पर रोक लगाने और विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के फैसले के विरोध में जिला व सत्र न्यायालय में याचिका लगाई गई थी। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें दी। वहीं दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इस पर बुधवार को निर्णय सुनाया जा सकता है।
केदार का मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी
दोषी करार होने के बाद केदार को पुलिस सेंट्रल जेल ले जा रही थी। इसी दौरान सुनील केदार की तबीयत खराब होने लगी. उन्हें ‘माइग्रेन’ के कारण तेज सिरदर्द और सीने में दर्द की शिकायत होने पर तुरंत मेडिकल अस्पताल में लाया गया। जहां उनके स्वास्थ को देखते हुए आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालांकि रविवार को उनकी एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ने से उनकी ‘सीटी एंजियोग्राफी’ टाल दी गई थी. मंगलवार को दोबारा उनकी क्रिएटिनिन जांच की गई.
फिलहाल मेडिकल आईसीयू में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और रिपोर्ट नॉर्मल आने पर उन्हें जेल जाना पड़ेगा।