दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म बनाई गई है, जिसका नाम है ‘न्याय: द जस्टिस’. इस साल जुलाई में, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. अगस्त में, सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्म की जारी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. अब, दिल्ली एचसी ने फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोकने की उनकी याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ सुशांत के पिता की याचिका को 12 फरवरी, 2024 के लिए पोस्ट कर दिया है.
मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली कोर्ट फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर अगले साल 12 फरवरी को सुनवाई करेगी. जस्टिस यशवंत वर्मा और रविंदर डुडेजा की बेंच ने सभी संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. अगस्त में, जस्टिस वर्मा और धर्मेश शर्मा ने कथित तौर पर फिल्म मेकर्स सहित कई लोगों को नोटिस जारी किया था, जिन पर कृष्ण किशोर सिंह ने आरोप लगाया है कि वे उनके मृत बेटे के जीवन का ‘अनुचित व्यावसायिक लाभ’ उठा रहे हैं.
यह फिल्म सुशांत की मौत के एक साल बाद जून 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म लपालप पर रिलीज हुई थी. इस साल जुलाई में, दिल्ली एचसी ने यह कहते हुए फिल्म की स्ट्रीमिंग रोकने से इनकार कर दिया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनैलिटी और सीक्रेसी के अधिकार 2020 में उनकी मौत के साथ ‘खत्म’ हो गए थे. जस्टिस सी. हरिशंकर ने अपने फैसले में कहा, “आक्षेपित फिल्म में शामिल और दिखाई गई जानकारी पूरी तरह से मीडिया में दिखाई गई फैक्ट्स से ली गई है और इसलिए, पब्लिकली मौजूद जानकारी का गठन करती है. इसलिए, उसके आधार पर फिल्म बनाने में, यह नहीं कहा जा सकता कि मेकर्स ने राजपूत के किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया है, उनके पिता के तो बिल्कुल भी नहीं.