नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अक्तूबर को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। संजय को ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने उन्हें एऊ की रिमांड में भेज दिया गया था। संजय सिंह ने मामले में गिरफ्तारी और ईडी की दी गई रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह एक पॉलिटिकल फिगर हैं, कानून सबके लिए बराबर हैं। जांच अभी शुरूआती स्टेज पर है, इसीलिए अभी मामले में हाईकोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता।
मामले में पिछली सुनवाई 19 अक्तूबर को हुई थी, तब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, 17 अक्तूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसमें आप नेता ने कोर्ट से कहा था कि ईडी ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया था।