नागपुर। आगामी ग्राम पंचायत चुनावों में सरपंच पद के लिए आरक्षण तय करते समय वह 50 फीसदी से अधिक हो गया है. चूंकि अब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है, इसलिए चुनाव करवा लिए जाएं. लेकिन भविष्य में इस गलती को सुधारा जाए. यह आदेश पारित करते हुए मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने आगामी ग्राम पंचायत के चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है.
राज्य में 2,369 ग्राम पंचायतों और नागपुर जिले में 365 ग्राम पंचायतों के चुनाव को मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई थी. सरपंच पद के लिए सीधे चुनाव होने हैं. इसके लिए तय किए गए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक हो रही है. यह दावा करते हुए चुनाव कार्यक्रम को चुनौती दी गई थी. नागपुर जिले की 365 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 3 अक्तूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी. मतदान 5 नवंबर को होना है. दूसरे दिन 6 नवंबर को मतगणना होनी है. दिवाली से पहले ही चुनाव के पटाखे छूटने वाले हैं.
ये चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्हों पर नहीं होते हैं, फिर भी आगामी लोकसभा से पूर्व होने वाले इन चुनावों के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है.
गुणवंत काले ने इन चुनावों को चुनौती दी थी. इस पर पिछले हफ्ते न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था. वह आदेश आज सुनया गया.
आगामी चुनाव में हस्तक्षेप करने से न्यायालय ने नकार दिया. हालांकि आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा में भविष्य में सुधार करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को ज़रूर दिया.
3 अक्तूबर को घोषित किया था चुनाव कार्यक्रम
राज्य के निर्वाचन आयुक्त यू.पी.एस मदान ने 3 अक्तूबर को राज्य की 2369 ग्राम पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी. 3080 रिक्त पदों के लिए उपचुनाव भी कराए जाएंगे. चुनाव की घोषणा होते ही संबंधित गांवों में आचार संहिता लागू की गई है.
चार ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं
चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पूर्व ही जिले की डिगडोह ग्राम पंचायत को नगरपरिषद जबकि निलडोह, कोंढाली और बिडगांव-तरोडी-पांढुर्णा मिलाकर तीन ग्राम पंचायतों को नगरपंचायत का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी. परंतु, अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई थी. बिडगांव-तरोडी-पांढुर्णा को मिलाकर एक नगरपंचायत बनाई गई है. इसके चलते सोमवार को नगर विकास विभाग द्वारा इन चारों ग्राम पंचायतों को नगरपंचायत व नगरपालिका बनाने की अंतिम अधिसूचना जारी करने की जानकारी आज न्यायालय को दी गई. न्यायालय ने कहा कि आयोग इस पर नियमानुसार निर्णय ले.
ग्राम पंचायत चुनाव कार्यक्रम
-नामांकन दाखिल करना – 16 से 20 अक्तूबर 2023
-नामांकन पत्रों की पड़ताल – 23 अक्तूबर 2023
-नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि, चिन्ह का आवंटन : 25 अक्तूबर 2023 को दोपहर 3 बजे तक
-मतदान : 5 नवंबर 2023
(सुबह 7.30 से शाम 5.30 बजे तक )
-मतगणना : 6 नवंबर 2023
-गढ़चिरोली व गोंदिया जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह 7.30 से दोपहर 3 बजे तक ही मतदान होगा. मतगणना 7 नवंबर को होगी.