मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने पीड़ितों की गवाही से जुड़े 60 सवालों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों के बयान दर्ज किए। इन सभी सवालों का जवाब प्रज्ञा ठाकुर ने तीन शब्दों में दिया। उन्होंने कहा- ‘मुझे जानकारी नहीं’।
जब कोर्ट ने ब्लास्ट में घायलों और मृतकों के बारे में पूछा तो मुख्य आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर भावुक हो गईं। इसलिए दस मिनट तक काम रुका रहा।
सात आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू
मालेगांव ब्लास्ट मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत में 3 अक्तूबर को सुनवाई शुरू हो गई है। 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में भिक्खु चौक विस्फोट मामले की सुनवाई मुंबई में एनआईए विशेष सत्र न्यायालय में चल रही है। गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दो समूहों में बांट दिया और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज किए।
आरोपी का बयान लेने के बाद अगली सुनवाई होगी
इस मामले में 323 गवाह हैं। उनमें से 34 फ्लिप हो गए हैं। बाकी 289 गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने करीब 4-5 हजार सवालों का एक सेट तैयार किया है। सीआरपीसी की धारा 313 के मुताबिक आरोपियों को अदालत के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है। उन प्रतिक्रियाओं की शुरूआत हो चुकी है। उसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे
महाराष्ट्र के मालेगांव (मुंबई से करीब 200 किमी दूर) में 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। यहां एक मस्जिद के पास एक बाइक में एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाई गई थी। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे।