मुंबई। महाराष्ट्र में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में देरी हो रही है। ऐसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य पदों के साथ-साथ सरपंच के खाली पड़े पदों के लिए उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। राज्य भर में लगभग 2 हजार 369 ग्राम पंचायतों और 2 हजार 950 सदस्य पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त उरविंदर पाल सिंह मदान ने घोषणा की है कि 130 सरपंच खाली पदों के उपचुनाव के लिए 5 नवंबर, 2023 को मतदान होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मदान ने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में मंगलवार से आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन पत्र 16 से 20 अक्तूबर 2023 तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 23 अक्तूबर 2023 को होगी। नामांकन पत्र 25 अक्तूबर 2023 को दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। उसी दिन चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। मतदान 5 नवंबर को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा।
कब आएंगे नतीजे
चुनाव आयुक्त मदान ने बताया कि वोटों की गिनती 6 नवंबर 2023 को होगी। लेकिन गढ़चिरोली और गोंदिया के नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगा। वहां वोटों की गिनती 07 नवंबर 2023 को होगी।
पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव क्यों रुके हुए हैं?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, इससे पहले ही 92 नगर परिषदों के चुनावों की घोषणा हो गई थी, इसलिए कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि घोषित 92 नगर परिषद चुनावों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। साथ ही शिंदे सरकार ने उद्धव सरकार में बनाए गए वार्ड ढांचे को भी बदलने का फैसला किया था। इस नये वार्ड ढांचे को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गयी। इसके कारण स्थानीय चुनाव रुक गये हैं।