कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विरुद्ध चुनाव याचिका मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में प्रलंबित है. इस प्रकरण में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने पटोले को 8 सितंबर को खुद या फिर वकील के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिये.पटोले ने याचिका में कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में नितिन गडकरी ने नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किये प्रतिज्ञा पत्र में सही जानकारी नहीं दी. आय को छिपाया गया. आय का स्त्रोत खेती बताया गया. उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून के विविध प्रावधानों का पालन नहीं किया. इस वजह से उनका चयन रद्द कर नागपुर लोकसभा क्षेत्र के फिर से चुनाव कराने की मांग की है. इस मामले में न्या.अतुल चांदूरकर के समक्ष सुनवाई हुई.