पुश्तैनी संपत्ति के हिस्से बंटवारे को लेकर अपने ही रिश्तेदार पर जानलेवा हमला करने वाले एक परिवार के 4 सदस्यों को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश पी.वाई. लाड़ेकर ने दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई है. दोषी करार दिए गए आरोपियों में लोहाओली, इतवारी निवासी बजरंग घनश्याम गुप्ता (39), घनश्याम मन्नूलाल गुप्ता (71), ओमप्रकाश मन्नूलाल गुप्ता (61) और सुदर्शन राममनोहर गुप्ता (46) का समावेश है.
1 अप्रैल, 2017 को तहसील पुलिस ने राजेश छोटेलाल गुप्ता (47) की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था. परिसर में ही स्थित पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर राजेश और आरोपियों का विवाद चल रहा था. घटना के दिन आरोपियों ने राजेश पर जानलेवा हमला किया. चाकू से वार कर जान से मारने की कोशिश की.
तत्कालीन एपीआई विनोद गिरी ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील कल्पना पांडे आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं. न्यायालय ने बजरंग को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष, जबकि अन्य 3 को 1-1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल अब्दुल कय्यूम ने अभियोजन पक्ष का सहयोग किया.