नागपुर अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग के काटोल तहसील के हरदोली शिवार के रिंगणाबोडी प.ह क्र.67 के तहत खेत सर्वे क्र. 9 के आराजी 03.07 हेक्टेयर आर में पोकलेन के माध्यम से मुरम का उत्खनन कर टिप्पर द्वारा नियमबाह्य यातायात खेत सर्वे क्र.10/1 आराजी 1.55 हे.आर में पोकलेन द्वारा मुरूम खनन कर टिप्पर द्वारा 500 ब्रास मुरुम का परिवहन किया गया है .
इसके साथ ही सर्वे क्र.10/1 के आराजी1.55 हे. में 1.55 हेक्टेयर आराजी में भी खनन कर 500 ब्रास मुरूम का उत्खनन कर भूमि का समतलीकरण किये जा रहा था. इस अवैध मुरूम उत्खनन के जांच के मामले की सुनवाई काटोल तहसीलदार विद्यामान कोर्ट राजू रणवीर तहसीलदार काटोल के समक्ष हुई. जिसमें में या.मा.क्र. 16/एम.एन.एल.-37/2022-23, मौजा रिंगनबोडी प.ह.67 मे पहले पंजीकृत किया गया था.
इस मामले में गैर अर्जदार तेजदरसिंह बलबील सिंह रेनू और नासिक काशीनाथ शामकुंवर दोनों नागपुर निवासी को उप अधीक्षक भूमि अभिलेख काटोल के द्वारा खेत सर्वे 09 तथा10/1के परिक्षेत्र गणना की रिपोर्ट के आधार पर घटना स्थल पंचनामा की रिपोर्ट तथा दाखिल मामले मे प्रस्तुत दास्तावेज की जांच की रिपोर्ट के बाद के अंतिम निष्कर्ष से पाया गया कि गैर आवेदक ने गौण खनिज के अवैध उत्खनन करके गौण खनिज (मुरूम) का परिवहन के मामले मे प्राधिकरण के समक्ष गैर अर्जदार दोषी पाया जाने पर कानूनी दंडात्मक कारवाई के लिए विद्यामान कोर्ट राजु रणवीर तहसीलदार काटोल ने महाराष्ट्र भू-राजस्व अधिनियम 1966 की धारा-48(7) के तहत 2987 ब्रास मुरूम उत्खनन किया गया.
इसके के लिये 2,24,02,500 जुर्माना और प्राधिकार शुल्क 17,92,200 समेत अर्थदंड 2,41,94,700 रूपये राजकोष में जमा करने का आदेश देकर यह अर्थ दंड राजकोष में जमा करने के आदेश पारित किया गया है.