नागपुर। व्यावसायिक उपयोग के लिए चलाए जाने वाले वाहनों के लिए मालिकों को प्रति वर्ष वाहन कर भरना होता है जो आरटीओ विभाग के पास जाता है. नियमों के अनुसार खरबी रोड साईंबाबानगर निवासी चंद्रशेखर खैरकर ने 10 दिसंबर 2021 को एक वर्ष का वाहन कर एचडीएफसी बैंक खाते से आरटीओ के एसबीआई ई-पे अकाउंट पर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया. ऑनलाइन ट्रांसफर की इस प्रक्रिया के बाद उनके खाते से तो पैसा कट गया लेकिन आरटीओ के खाते मे ट्रांजेक्शन फेल्यूअर बताने लगा. हालांकि इसके पूर्व भी आरटीओ को ऑनलाइन भुगतान किया गया किंतु फेल्यूअर बताने पर उनके खाते से पैसे नहीं काटे गए थे. लेकिन इस लेन-देन में खाते से पैसे तो कट गए किन्तु आरटीओ अधिकारियों के अनुसार विभाग के खाते में निधि जमा नहीं हुई. गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए गत 7 माह से आरटीओ के चक्कर लगाए जा रहे हैं लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है. अत: अब अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी खैरकर ने दी. खैरकर ने कहा कि बैंक से भी इस लेन-देन के संदर्भ में शिकायत की गई जिस पर बैंक द्वारा बताया गया कि आरटीओ में भुगतान निधि का रिफंड पाने का कोई तंत्र नहीं है.