नागपुर।(नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जी.पी. देशमुख के कोर्ट ने गिट्टीखदान पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज बलात्कार के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी जुनेद उर्फ जेडी उर्फ जीशान गुल शेखर खान (34) को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है. आरोपी को 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 18 जनवरी 2021 के दरमियान आरोपी जुनेद ने 23 वर्षीय पीड़ित युवती को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसकी शिकायत मिलने के बाद गिट्टीखदान पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट में जांच अधिकारी के रूप में महिला पुलिस उप निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी व पुलिस उपनिरीक्षक दत्ता पेंडकर ने चार्जशीट दाखिल की. पैरवी अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक मनोज नगरूरकर व पुलिस हवलदार राजकुमार अवस्थी ने कोर्ट का कामकाज देखा. सरकारी वकील के रूप में श्रीमती वर्षा साईंखेड़कर जबकि आरोपी की तरफ से श्री राम मसूरके ने कोर्ट का कामकाज देखा.