नागपुर।(नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए.डी. हरने की कोर्ट ने हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत विनयभंग व पॉस्को के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर आरोपी नितिन योगेश ढेगे (32) को एक वर्ष की सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माने का दंड सुनाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा आरोपी को भुगतनी होगी. आरोपी को 3 अगस्त 2019 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2019 के करीब 10.30 बजे के दरमियान हुड़केश्वर परिसर में रहने वाली एक 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी को चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर आरोपी ने अश्लील हरकत कर विनयभंग की एक वारदात को अंजाम दिया था. इसकी शिकायत तब पुलिस से की गई थी.