नागपुर।(नामेस)। नागपुर जिला व सत्र न्यायालय ने जरीपटका पुलिस थानांतर्गत दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी पब्लिकन नगर निवासी राजेश भिवाजी सहारे (50) है. आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. आरोपी को 30 अप्रैल 2018 में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया था. आरोपी राजेश सहारे ने फरियादी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद जरीपटका पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376(2)(ई)(जे) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में जांच अधिकारी के रूप में पुलिस उपनिरीक्षक व्ही. बी. पवार ने चार्जशीट दाखिल कि थी जबकि पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार राजेश ने कोर्ट का कामकाज देखा.सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट लीलाधर शेंद्रे जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट के.ए. नितनवरे ने कोर्ट का कामकाज देखा.