लखनऊ. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जमानत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को निजी मुचलके और दो जमानत पत्र दाखिल करने पर जमानत दे दी है. आशीष लखीमपुर में किसानों को थार गाड़ी से रौंदने के मामले में मुख्य आरोपी था. वह 130 दिन से जेल में बंद है. हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. इस पर मंगलवार को जस्टिस राजीव सिंह सिंह की एकलपीठ ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर में आरोप है कि आशीष मिश्र गाड़ी बाईं सीट पर बैठा गोली चला रहा था और उसकी गोली से गुरविंदर सिंह नाम के एक शख्स की मृत्यु भी हुई. जबकि मृतकों अथवा घटनास्थल पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को गोली की चोट नहीं आई है. घटना में कुल 8 की मौत हुई थी. इसमें 4 भाजपा कार्यकर्ता, 3 किसान और एक पत्रकार था. 13 लोग घायल भी हुए थे. कोर्ट ने अपने आदेश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बयान का भी जिक्र किया है.
रिटायर जज की निगरानी में बनी कमेटी ने की जांच
उल्लेखनीय है कि इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की निगरानी में हुई है. वहीं, जांच को महाराष्ट्र के एडीजी इंटेलिजेंस एसबी शिराडकर ने आईपीएस अधिकारियों डॉ. प्रीतिंदर सिंह व पद्मजा चौहान ने सुपरवाइज किया है.