नागपुर।(नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायधीश आर.आर. पटारे की कोर्ट ने 10 जनवरी को इमामबाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज अपहरण, दुष्कर्म व पॉस्को के एक मामले में शामिल आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी रमाई नगर, नांदगांव, नासिक निवासी अविनाश खरात (25) है. आरोपी को सबूतों के आधार पर 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. आरोपी को 25 अप्रैल 2019 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 मार्च 2019 के दरमियान 54 वर्षीय फरियादी महिला अपने काम पर से घर वापिस आई थी. उसी दौरान उसकी नाबालिग बच्ची उसे घर पर दिखाई नहीं दी. फ़रियादी ने जब उसकी खोजबीन की तब उसकी कोई भी खबर नहीं लगने के कारण गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस से की गई थी. इस मामले में जांच अधिकारी के रूप मे सहायक पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर उराडे ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. पैरवी अधिकारी के रूप में सिपाही नितिन देशमुख व महिला सिपाही कीर्ति वीरखेड़े ने कोर्ट का कामकाज देखा. सरकारी वकील के रूप में एड.सोनाली राऊत ने देखा. आरोपी की तरफ से एड.सुषमा अश्विन कुमार ने कोर्ट का काम कर देखा.