मुंबई। (एजेंसी)।
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को बुधवार को मुख्य महानगर न्याय दंडाधिकारी कोर्ट (एसप्लानेड) के जज ने फरार घोषित कर दिया है. कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की अर्जी को मंजूर करते हुए परमबीर सिंह को फरार घोषित किया. परमबीर सिंह को 30 दिनों के भीतर हाजिर होने का अल्टीमेटम भी दिया गया है. ऐसे में अगर वो समय पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.मुंबई के गोरेगांव की एक वसूली के मामले में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई बार समन भेजा था, लेकिन वे पूछताछ और जांच के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे. परमबीर सिंह के साथ विनय सिंह और रियाज भाटी को भी फरार घोषित किया गया है. जब बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी परमबीर सिंह हाजिर नहीं हो रहे थे तो क्राइम ब्रांच ने अतिरिक्त मुख्य महा दंडाधिकारी न्यायालय से उन्हें फरार घोषित करने की अपील की थी. कोर्ट ने यह अपील मंजूर कर ली. पुलिस आयुक्त रह चुके किसी अधिकारी को कोर्ट द्वारा फरार घोषित किए जाने का शायद यह पहला मामला है.पिछले छह महीने से परमबीर सिंह लापता हैं. कई बार जब क्राइम ब्रांच और जांच समिति के सामने हाजिर होने को उनसे कहा गया तो सिर्फ एक बार उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ अपने आरोपों के बारे में जवाब देते हुए अपने वकील से कहलवाया कि उन्हें इस मामले में और कुछ नहीं कहना है. उनके पास और कोई सबूत नहीं है. इस तरह गैरहाजिर होने की वजह से क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें फरार घोषित किया जाए. कोर्ट ने यह अपील मंजूर कर ली.