पटियाला कोर्ट ने 2 सितंबर को यूट्यूबर अरमान मलिक और चार अन्य व्यक्तियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है।
आरोप है कि उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्य किए। यह कार्रवाई वकील दविंदर राजपूत द्वारा दायर याचिका के आधार पर की गई है।
याचिका में दावा किया गया है कि अरमान मलिक ने कुल चार विवाह किए, जिनमें से एक कथित रूप से नाबालिग से था। इसके अलावा, उन पर हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण कर अश्लीलता फैलाने के भी आरोप हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
सभी आरोपों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने अरमान मलिक, उनकी मौजूदा पत्नियों पायल और कृतिका, एक पूर्व पत्नी और एक अन्य महिला को पेश होने का आदेश दिया है।