शिवसेना 31 दिसंबर, एनसीपी की याचिका पर 31 जनवरी तक फैसला करें

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विधानसभा सत्र और छुट्टियों के बीच स्पीकर राहुल नार्वेकर को अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में होगी।
सीजेआई ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की अपील पर नाराजगी जताई कि उन्हें अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 29 फरवरी 2024 तक का समय चाहिए। सीजेआई बोले- हम चाहते हैं कि वे शिवसेना पर 31 दिसंबर तक और एनसीपी पर 31 जनवरी 2024 तक फैसला कर लें।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सुनील प्रभु और एनसीपी (शरद पवार गुट) के जयंत पाटिल की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें शिंदे-अजित पवार गुटों के विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के जल्द फैसला करने की मांग की गई है।
पिछली सुनवाई में कहा था- स्पीकर के पास फैसला लेने का आखिरी मौका
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्तूबर को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अंतिम मौका देने की बात कही थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि विरोधी धड़े (उद्धव ठाकरे) की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उस पर फैसला लेने के लिए स्पीकर वास्तविक समयसीमा निर्धारित करें। अयोग्यता की याचिकाओं को जल्द निर्णय लिए जाने की जरूरत है।

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