जांम उपसरपंच अजय खेडेकार ने कलम 34 माहाराष्र्ट ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 के रहते अर्ज दाखल किया था कि राजीनामा गैर कायदे के हरते पारीत किया है तब वर्धा जिला अधिकारी ने इस प्रकरण में जाम उपसरपद नियमित करने के आदेश दिये है ।
जाम ग्रामपंचायत के उपसरपंच अजय खेडेकार पिछले पिछले 27 जुन 2018 को ग्रामपंचायत में निरवीरोध्द चुने गये थे इनो 28 जनवरी 2021 को पद का राजिमाना दिया है लेकीन अजय खेडेकारने गलत बता कर जिला अधिकारी से न्याय कि गुहार लगाई थी । जिला अधिकारी श्रीमती प्रेरणा देशभ्रतार अपने 24 फरवरी के आदेशा नूसार इस प्रकरण में राजनामा नजर अन्दांज करके उपसरपंच अजय खेडेकार फिर से पद बाहाल कर दिया है ।