रिजर्व बैंक ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी

रिजर्व बैंक ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अभी तक होम लोन चुकाने के बाद रजिस्ट्री के पेपर लेने के लिए आपको बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आरबीआई ने बैकों को निर्देश दिया है कि लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री के पेपर वापस किए जाएं। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा आरबीआई ने फैसले में क्या कहा? रिवर्ज बैंक ने अपने फैसले में सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को ताजे आॅर्डर में रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट यानी जिम्मेदार कर्ज व्यवहार की याद दिलाई। आरबीआई ने कहा कि अगर ग्राहक सभी किस्तें चुका देता है तो उसकी प्रोपर्टी के पेपर को समय से लौटा देना चाहिए। बता दें कि रिजर्व बैंक को इस बारे में शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों के द्वारा लोन को पूरा चुका देने या सेटल करने के बाद भी बैंकों व एनबीएफसी आदि के द्वारा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने में देरी की जा रही है। कई मामलों में तो ग्राहकों और बैंकों के बीच मुकदमे की स्थिति भी सामने आई थी। रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है तो अब जब भी ग्राहक को लोन दिया जाए तो उसके सैंक्शन लेटर में सभी डॉक्यूमेंट में वापस करने की तारीख और जगह का भी जिक्र लिया जाए। अगर कर्ज लेने वाले व्यक्ति की लोन की अवधि में मौत हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को कागजात वापस करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। इसकी जानकारी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर भी देनी होगी

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