साहिल ने रत्नागिरी पुलिस के सामने नहीं खोली जुबान

अमरावती के जिला मध्यवती जेल की दीवार फांदकर भागे हुए तीन कैदियों में से एक रत्नागिरी के नायसी में रहनेवाले साहिल अजमत कालसेकर को शनिवार शाम रत्नागिरी शहर पुलिस ने उद्यम नगर से हिरासत में लिया। थाने में लाने के बाद उसके साथ अमरावती जेल से भागे अन्य दो कैदियों के बारे में भी पूछताछ की लेकिन रात भर साहिल ने जुबान नहीं खोली। उसे पकड़ते समय रत्नागिरी पुलिस के चार पुलिसकर्मी हाथापाई में जख्मी हुए थे। इस कारण साहिल पर धारा 353 के तहत मामला दर्ज कर रविवार को रत्नागिरी कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिससे अब फ्रेजरपुरा पुलिस अमरावती कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट निकालकर साहिल को अमरावती लाएगी।
उल्लेखनीय है कि साहिल कालसेकर के साथ जिले के वरुड तहसील के बालापेठ निवासी सुमित शिवराम धुर्वे (19) व रोशन गंगाराम उईके(23) तीनों कैदी अमरावती जिला मध्यवर्ती जेल के बैरक नंबर 12 का ताला तोड़कर 28 जून की रात कंबल के सहारे जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे। जेल के प्रभारी अधीक्षक कमलाकर मिरासे की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने तीनों कैदियों की तलाश शुरू की थी। तीनों कैदियों में साहिल कालसेकर काफी खूंखार बताया गया है। इससे पहले साहिल नागपुर से फ्रेजरपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच के दल को दो बार चकमा देकर भाग गया। एक बार तो साहिल दो मंजिला इमारत से कूदकर भाग गया था। नागपुर से भागने के बाद वह फिर रत्नागिरी पहुंचा। रत्नागिरी पुलिस को साहिल के उद्यम नगर में छिपने की जानकारी मिलते ही रत्नागिरी शहर थाने की पुलिस उसे पकड़ने गई। इस दौरान साहिल ने पुलिस से हाथापाई कर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस हाथापाई में रत्नागिरी शहर पुलिस के चार जवान मामूली जख्मी हुए। जिससे रत्नागिरी शहर थाना पुलिस ने साहिल के खिलाफ धारा 353 के तहत मामला दर्ज कर रविवार को उसे रत्नागिरी कोर्ट में पेश किया। लेकिन न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना किया है। इस कारण अब फ्रेजरपुरा पुलिस को नियमानुसार अमरावती कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट निकालकर अमरावती लाना होगा। इस तरह की जानकारी फ्रेजरपुरा पुलिस ने दी है।शनिवार को साहिल को अमरावती लाने दल भेजने की तैयारी हुई थी, लेकिन वहां की पुलिस ने उस पर धारा 353 दर्ज करने से अब नियम के अनुसार उसका प्रोटेक्शन वारंट निकालना होगा। अब कोर्ट या तो उसे पुलिस की हिरासत में दे सकती है या फिर रत्नागिरी जेल से सीधे अमरावती जेल में स्थानांतरित करने के आदेश भी दे सकती है। -अनिल कुरलकर, थानेदार, फ्रेजरपुरारत्नागिरी शहर पुलिस के पुलिस रत्नागिरी खामी की चिलून तहसील में अधिकांश चोरी औ रत्नागिरी ग्रामीण पुलिस साहिल को गिरफ्तार करने गई थी। उस धारा 307 के मामले में रत्नागिरी कोर्ट ने उसे उ साहिल से उसके साथ दो कैदियों के बारे में भी का सहयोग नहीं किया।

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