प्रत्येक चालकों को 10 लाख दुर्घटना कवर प्रदान करें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को कहा कि उसने ट्रक चालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। बयान में कहा गया है, “आयोग ने देखा है कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, ट्रक ड्राइवरों के सही अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ट्रक व्यवसाय खंडित और असंगठित रहता है।” एनएचआरसी के महासचिव द्वारा मंत्रालयों और विभागों के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए परामर्श में चार क्षेत्रों को शामिल किया गया। – शोषण से सुरक्षा, सुविधाओं का प्रावधान, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान और शारीरिक और मानसिक कल्याण। सिफारिशों में से एक संशोधन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एक वाणिज्यिक ट्रक मैन डेटरी के चालक, सह-चालक और सहायक के लिए प्रत्येक के लिए कम से कम 15 लाख के प्रति सोनल दुर्घटना कवर की खरीद करने के लिए। कमिटी ने सुझाव दिया कि सड़क हादसों में घायल या परेशान होने वाले ड्राइवरों, सह-चालकों और सहायकों को कैशलेस चिकित्सा उपचार दिया जाना चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि पार्किंग एरिया, रेस्ट रूम, टॉयलेट, रेस्टॉ रेंट के साथ रेस्ट स्टॉप और लेट-बाय उचित दरों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के प्रमुख स्थानों पर हर 40 किमी पर मैकेनिक की दुकान और डॉक्टर क्लीनिक का निर्माण किया जाना चाहिए। “एक मामूली सब्सिडी वाले सबस्क्रिप्शन के भुगतान पर ट्रक ड्राइवरों के लिए जीवन के साथ-साथ स्वास्थ्य कवर प्रदान करने वाली एक समूह बीमा योजना शुरू करें, ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करके ट्रक ड्राइवरों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच भौतिक इंटरफेस को कम करें” यह एडवाइजरी दी गई। द्वारा ट्रक चालकों प्रती ध्यान देने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी संस्थापक अध्यक्ष प्रल्हाद अग्रवाल द्वारा NHRC का धन्यवाद दिया गया। तथा क्षेत्र में सभी ट्रक चालकों को यह सुविधा प्राप्त हो जिससे मोटर मालिक के आगे किसी चालक को हाथ न जोडना पडे साथ ही यह बिमा कवच की तरह काम करे ऐसा भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक अध्यक्ष नरेन्द्र मिश्रा द्वारा चर्चा कर सराहना कि गई हैं।

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