बेंगलुरु. कर्नाटक हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन केवल एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते. कोर्ट ने यह भी माना कि स्कूल ड्रेस का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है, जो संवैधानिक रूप से मान्य है. राज्य सरकार के पास इस संबंध में सरकारी आदेश जारी करने की शक्ति है. कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है. पीठ ने राज्य के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाले कई मामलों की सुनवाई के बाद 25 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पीठ ने मामले की सुनवाई 11 दिन तक की थी. प्रतिबंध को चुनौती देने वाला पहला मामला न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए संदर्भित किया था. तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के सरकारी स्कूलों के अंदर छात्रों को कोई भी धार्मिक पोशाक पहनने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था. इस अंतरिम आदेश को छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि वह इस मुद्दे को देख रही है और उचित स्तर पर हस्तक्षेप करेगी.
25 फरवरी को पूरी कर ली थी सुनवाई
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी. साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था. फैसले को देखते हुए एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने मंगलवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया था. इसके साथ ही धारा 144 भी लागू की गई है.
भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, कांग्रेस और पीएफआई के जो लोग हिजाब का राजनीतिकरण कर रहे थे और लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे थे उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले से जवाब दे दिया है. ये लोग अपने वोटबैंक की गंदी राजनीति कर रहे थे. उम्मीद है कि कांग्रेस अब फूट डालो और राज करो की गंदी राजनीति बंद कर देगी.’
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे: ओवैसी
कोर्ट के इस मामले की सुनवाई में असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि, ‘मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हूं. फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे. मुझे यह भी उम्मीद है कि अन्य धार्मिक समूहों के संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.’