मुंबई. मुंबई एनसीबी के पूर्व डायरेक्टर और आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ा झटका लगा है. अपने सदगुरु बार और रेस्टोरेंट से जुड़े शराब व्यवसाय को लेकर गलत सूचना दिए जाने के आरोप में उनके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने केस दर्ज करवाया है. समीर वानखेड़े के खिलाफ ठाणे जिले के कोपरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. नाबालिग रहते हुए ही अपने आप को बालिग बता कर समीर वानखेड़े ने बार खोलने का लाइसेंस हासिल किया था. यह शिकायत राज्य के उत्पादन शुल्क विभाग ने दर्ज करवाई थी. उसी के संबंध में केस दर्ज हुआ है. आरोपों के मुताबिक 1996-97 में समीर वानखेड़े की उम्र 18 साल से कम थी. इस लिहाज से वे बार का लाइसेंस पाने के हकदार नहीं थे. लेकिन समीर वानखेड़े ने ठाणे में स्थित अपने सदगुरु बार और रेस्टोरेंट के नाम पर लाइसेंस हासिल करने के लिए स्टैंप पेपर पर अपनी उम्र गलत दर्ज करवाई. यानी अपने बारे में गलत सूचना देकर धोखाधड़ी की. इस मामले में अब कार्रवाई शुरू की गई है. उन पर धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है. 17 साल की उम्र में अपने नाम पर बार का लाइसेंस लेने के आरोप पर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने वानखेड़े को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसके बाद उनके खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है.
Sunday, November 24, 2024
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