रांची. आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार केस में भी सीबीआई अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. हालांकि लालू समेत 75 दोषियों की सजा का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा. इधर लालू प्रसाद को कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य लिहाज से दिए गए आवेदन पर नरमी दिखाते हुए उन्हें रिम्स में भर्ती होकर इलाज करने की इजाजत दी है. इसके बाद लालू प्रसाद जेल जाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिम्स जाएंगे. लालू के वकील ने अदालत में उनकी सेहत की दुहाई देते हुए एक अर्जी दायर की थी. रिम्स में भी पेईंग वार्ड को तैयार किया जा रहा है. लालू प्रसाद पहले भी कमरा नंबर ए-11 में ही रहते थे. बाद में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में रखा गया. इसके बाद तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया. अब एक बार फिर लालू प्रसाद कमरा नंबर-11 में रह सकते हैं. चारा घोटाले से जुड़े इस केस में कुल 99 लोग आरोपी थे जिनमें से लालू यादव समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है. रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई है. डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार के मुताबिक इसी मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है, हालांकि उन्हें सजा सुनाया जाना बाकी है. बता दें कि चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है. यह मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़ा है, जिसमें लालू यादव को दोषी ठहराया गया है. उनकी सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा. इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है. चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला साल 1990 से 1995 के बीच का है.
ये लोग हुए बरी
जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेंद्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ.कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं.