हाई कोर्ट से आर्यन को राहत

मुंबई. ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे  हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब आर्यन को हर शुक्रवार एनसीबी के ऑफिस में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी. हालांकि जब कभी एसआईटी दिल्ली उन्हें समन करेगी, तब उन्हें टीम के सामने 72 घंटे के अंदर पूछताछ के लिए आना पड़ेगा. आर्थर रोड जेल में लगभग 26 दिन बिताने के बाद आर्यन को 28 अक्तूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और 30 अक्तूबर को उनकी रिहाई हुई. आर्यन को जमानत देते हुए कोर्ट ने 14 शर्तें लगाई हैं, जिनमें से एक यह है कि उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. हालांकि  आर्यन के द्वारा लगाई याचिका पर बुधवार दोपहर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसका फैसला आर्यन के पक्ष में आया. आर्यन की याचिका में कहा गया था कि उन्हें इस शर्त में छूट दी जा सकती है, क्योंकि क्रूज शिप ड्रग केस एनसीबी दिल्ली ने सीआईटी को सौंप दिया है.

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