सक्करदरा थाना क्षेत्र में रहने वाली २४ वर्षीया युवती के साथ उसी की बस्ती में रहने वाले आरोपी राहुल अमृत खरे (२७) ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की तथा बाद में युवती के साथ शादी करने की तैयारी दिखाकर उसके साथ जबरन कुकर्म किया। बाद में आरोपी ने शादी करने से इन्कार कर दिया तथा गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी खरे के खिलाफ धारा ३७६ (१), ३५४ (ड), ५०४, ५०६ (२) के तहत मामला दर्ज किया है