दो दुर्घटनाओं में दो की मौत, एक गंभीर

 नागपुर। (नामेस)।
महानगर में दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में जहां दो लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जाती है.

ट्रक चालक ने दुपहिया सवार दो लोगों को कुचला
हिंगना पुलिस थाने के डोंगरगांव वर्धा रोड टोल नाके के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने लापरवाही से अपनी गाड़ी चलाते हुए दुपहिया पर सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है।हिंगना परिसर के मौजा डोंगरगांव वर्धा रोड टोल नाके के पास ट्रक क्रमांक एमएच ईजी 8599 के आरोपी चालक ने तेज गति व लापरवाही से अपनी गाड़ी चलाते हुए पल्सर गाड़ी क्रमांक एमएच 36 आर 5684 पर जा रहे हितेश सुधाकर खांडेकर (21) व हिमांशु मदनलाल पंचभाई (20) शाहपुर जिला भंडारा निवासी को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उपचार के दौरान ही हितेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। साथ ही हिमांशु को आगे के इलाज के लिए भवानी अस्पताल पारडी में दाखिल करवाया गया है। फरियादी प्रीतेश सदाशिव सैयाम (20) की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है.

दो बाइकों में भिड़ंत, एक की मौत
धंतोली परिसर के राजीव गांधी नगर नागराज आश्रम के सामने गजानन नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर बाइक से जा रहे युवक की बाइक को सामने से आ रही दूसरी बाइक के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक चालक की मौत हो गई।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उमरेड रोड के वकीलपेठ निवासी महेश ज्ञानेश्वर उके (30) अपनी पल्सर बाइक  क्रमांक एमएच -31 एजी 1262 से खामला चौक में काम के लिए जा रहा था। उसी दौरान धंतोली परिसर के राजीव गांधी नगर, नागराज आश्रम के सामने गजानन नगर की ओर जाने वाली सड़क पर होंडा शाइन गाड़ी क्रमांक एमएच 31 डी. जे 3273 के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए महेश की गाड़ी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी ।इस दुर्घटना में महेश को गंभीर चोट आई। उसे लोगों ने तत्काल उपचार के लिए कोठारी हॉस्पिटल में भर्ती किया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी गाड़ी चलने के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 279, 304(अ) के तहत मामला दर्ज किया है।

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