सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए दो डोज लेना अनिवार्य

नागपुर।(नामेस)।

कोविड-19 के आंकड़ों में कमी के मद्देनज़र सोमवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने ‘ब्रेक द चेन’ के तहत नए आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार, विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां आने जाने वाले सभी नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन के दो डोजलेना अनिवार्य होगा. हालांकि कुछ जगहों पर कम से कम एक डोज़ लेना अनिवार्य है. यह आदेश आज से लागू होगा. नागपुर महानगरपालिका द्वारा नागपुर शहर में टीकाकरण अभियान को गति देने हेतु यह आदेश जारी किए गए हैं. मनपा की टीमें सभी स्थानों पर निरीक्षण करेगी. अनियमितताएं या उल्लंघन के मामले पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.मनपा के आदेशानुसार धार्मिक स्थल पर काम करने वाले प्रबंधन समिति के सभी सदस्य, कर्मचारी गण एवं आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी टीकाकरण के दो डोज़ लेना अनिवार्य होगा. प्रवेश द्वार पर टीकाकरण प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करना आवश्यक होगा. सामाजिक आयोजनों, सभाओं, सम्मेलनों, धार्मिक जुलूस, त्योहारों में भाग लेने वाले नागरिकों को भी दो डोज़ पूर्ण करने पर ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.शहर के सभी पार्क, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, मंगल कार्यालय, लॉन, सार्वजनिक स्थान में 18 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविड वैक्सीन का कम से कम एक डोज़ लेने पर ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की दो डोज़ पूर्ण करने होंगे। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के तहत मनपा, सिटी बस परिवहन, ऑटो, रिक्शा द्वारा यात्रा करने वाले 18 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण पूर्ण रूप से होना अनिवार्य है।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
सभी स्थानों पर प्रवेश और काम करने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों को अपनी उम्र का उचित प्रमाण दिखाना होगा. विशेष रूप से नागपुर महानगरपालिका द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा. मनपा आयुक्त के आदेशानुसार यदि कोई अनियमितता या नियमों के उल्लंघन के मामले पाए जाते हैं तो मनपा की एनडीएस टीम संबंधित नागरिकों या प्रतिष्ठानों पर दंडात्मक कार्रवाई करेगी.

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